आरक्षण कार्यवाही की नई समय-सारणी जारी
महासमुंद छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए नई समय-सारणी जारी की गई है। जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस संशोधित समय-सारणी के अनुसार आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार सुनिश्चित करें। जारी समय सारणी के अनुसार जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पदों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 शुक्रवार को किया जाएगा। 08 जनवरी 2025 बुधवार से 10 जनवरी 2025 शुक्रवार तक आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टरों द्वारा 10 जनवरी 2025 तक संबंधित जानकारी संचालक पंचायत को प्रेषित की जाएगी। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 को होगा, जबकि आरक्षण की कार्यवाही 11 जनवरी 2025 शनिवार तक पूरी कर ली जाएगी