जिला अंत्यावसायी द्वारा ऋण वसूली के लिए हितग्राहियों से अपील, ठोस कार्यवाही की दी चेतावनी
महासमुंद जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित योजनाओं के तहत वितरित ऋण की वसूली प्रक्रिया तेज कर दी गई है। समिति ने सभी वर्गों के हितग्राहियों से अपील की है कि वे अपने द्वारा ली गई ऋण राशि को नियमित रूप से अदा करें। समिति ने स्पष्ट किया है कि ऋण अदायगी में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों एवं उनके जमानतदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सफाई कामगार वर्ग, और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए वितरित ऋण की वसूली हेतु समाज प्रमुखों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, और अन्य सम्माननीय व्यक्तियों से सहयोग की अपील की है। इसके साथ ही, ऋण वसूली जागरूकता शिविरों का आयोजन भी प्रस्तावित है। जो हितग्राही नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनके लिए ऋण वसूली की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऋण अदायगी न करने पर नामांकन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। जो हितग्राही जानबूझकर ऋण राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें आर.आर.सी. के तहत बंधक जमीन की कुर्की एवं नीलामी, तथा पोस्टडेटेड चेक पर धारा 138 के तहत न्यायालय में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल होगी। समिति ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे। हितग्राहियों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी बकाया राशि विभागीय कार्यालय में जमा करें और विभाग द्वारा तय नियमों का पालन करें