जालसाजी व धोखाधड़ी कर शासकीय भूमि की बिक्री करने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष की जमानत अर्जी निरस्त
बसना, नगर पंचायत क्षेत्र बसना में शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना कर जमीन बेचने के लिए दर्ज किए अपराध पर आरोपीयों के द्वारा सरायपाली न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
दरअसल बसना नगर पंचायत अध्यक्ष आरोपी गजेन्द्र साहू, प्रमोद कुमार अग्रवाल, दिव्य प्रकाश श्रीवास्तव, ज्योतिष साहू पर बसना पुलिस ने 14 वर्ष पूर्व बसना नगर में खरीदी गई एक जमीन में विक्रेता पर शासकीय दस्तावेजों में कूटरचना कर जमीन बेचने के लिए धोखाधड़ी का आरोप दर्ज किया है।
सरस्वती शिशु मंदिर बसना द्वारा यह शिकायत की गई थी। जिसमे बताया गया कि नरसिंह शिक्षा समिति (सरस्वती शिशु मंदिर बसना) के तत्कालीन अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद श्रीवास्तव ने जो भूमि ख़रीदी थी वह भूमि, पड़ोसी द्वारा सीमांकन जाँच करवाये जाने पर शासकीय निकली।
सरस्वती शिशु मंदिर बसना वर्तमान अध्यक्ष रामचंद्र अग्रवाल ने अपने कथन में बताया कि बसना नगर में इन भू माफियाओं की मनमानी से लोग परेशान है। जिन्हें जल्द से जल्द कठोर कार्यवाही की जाय तथा गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।
प्रभावित क्रेतागण जिनकी संख्या लगभग 50 के आसपास है के साथ न्याय करते हुए उन्हें लगनी जमीन विक्रेताओं से अधिग्रहित कर क्रेतागण को दिलाने की मांग करते हैं।